वस्तु एवं सेवा कर (GST) में आज से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। जीएसटी की नई दरें लागू होने के साथ ही रोज़मर्रा की कई वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। ऐसे में आइए जानते हैं वे 10 अहम बातें, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए।
जीवन बीमा पर राहत: नई जीएसटी दरों के बाद सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियाँ अब टैक्स से मुक्त हो गई हैं। इसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा।
हेल्थ इंश्योरेंस में छूट: व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर भी अब जीएसटी नहीं देना होगा। इससे लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा, जो आम जनता के लिए राहत की खबर है।
दवाओं पर आंशिक छूट: वित्त मंत्रालय ने बताया कि दवाओं को पूरी तरह जीएसटी मुक्त नहीं किया गया है। हालांकि, इन्हें 5% वाले स्लैब में डाल दिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि पूरी छूट देने पर निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ खो देते।
दूध पर कर व्यवस्था: डेयरी स्रोतों से मिलने वाले अल्ट्रा हाई टेम्परेचर (UHT) दूध पर अब पूरी छूट होगी। वहीं, सोया दूध जैसे सभी वनस्पति-आधारित दूध उत्पादों पर 5% जीएसटी लागू रहेगा।
कॉस्मेटिक्स पर असर: फेस पाउडर और शैंपू की कीमतें कम होंगी। मंत्रालय के अनुसार, दरों में यह कटौती बड़ी कंपनियों को लाभ देने के लिए नहीं, बल्कि टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए की गई है।
रेंट पर जीएसटी: यदि कोई वस्तु बिना ऑपरेटर के किराए पर ली जाती है, तो उस पर वही दर लागू होगी जो बिक्री पर लगती है। उदाहरण के लिए, यदि कार पर 18% जीएसटी है तो उसे किराए पर लेने पर भी 18% टैक्स लगेगा। यही नियम अन्य वस्तुओं पर भी लागू होगा।
आयात पर नई दरें: जीएसटी 2.0 के तहत संशोधित दरें आयात पर भी लागू होंगी। एकीकृत जीएसटी (IGST) 22 सितंबर से नई दरों पर लिया जाएगा। यह तब तक लागू रहेगा जब तक विशेष छूट अधिसूचित न हो।
परिवहन सेवाओं पर टैक्स: सड़क मार्ग से यात्री परिवहन पर बिना आईटीसी के 5% टैक्स लगता रहेगा। हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास पर 5% और बिजनेस/प्रीमियम क्लास पर 18% जीएसटी लागू होगा।
स्थानीय डिलीवरी सेवाएं: नए नियमों के मुताबिक, यदि कोई अनरजिस्टर्ड सेवा प्रदाता ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से स्थानीय डिलीवरी सेवाएं देता है, तो जीएसटी की देयता सीधे ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर होगी।